बिहरा पटोरी बाजार , बरियाही बाजार एवं बलवा हाट में भी ऑड इवेन नियम लागू दो श्रेणी में खुलेगीं नगर परिषद,नगर पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालयों की दुकान SAHARSA - जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित बृद्धि को देखते हुए सहरसा नगर परिषद,नगर पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालयों अंतर्गत संचालित दुकानों को ऑड इवेन के तर्ज पर खोलने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन के विभागीय पत्रांक 665 के आलोक में जिक्र किया है कि श्रेणी 01 के तहत इलेक्ट्रिकल गुड्स , पंखा , कूलर , एसी ( विक्रय एवं मरम्मत ) सैलून , पार्लर , फर्नीचर की दुकान सोना चांदी की दुकान सोमवार , बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेगें। लेकिन शाम छः बजे यह दुकान भी बंद हो जायेगी। जबकि रात के नौ बजे से सुबह के 05 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शाम के छह बजे सभी दुकान बंद एवं रात नौ बजे से सुबह 05 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू दूसरी श्रेणी में मंगलवार , गुरुवार एवं शनिवार को कपड़ा , वर्तन , जूता चप्पल , स्पोर्ट , ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र सहित अन्य कृषि से संबंधित दुकान एवं सृंगार की दुकान खुलेगी। शेष ग्रामीण इलाके में सभी तरह के दुकान शाम के 06 ...